
30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करें, वरना लगेगा 17% सरचार्ज: निगम की चेतावनीरायपुर। नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को 30 अप्रैल तक बिना सरचार्ज कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। इसके बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा।नगर निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, निर्धारित तिथि के बाद कर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुर्की और संपत्तियों की सीलबंदी भी शामिल है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द कर जमा करें।निगम प्रशासन ने शहर के सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं, ताकि वैधानिक कार्रवाई से होने वाली परेशानी और तनाव से बचा जा सके।नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने कर भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। करदाता निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी कर जमा किया जा सकता है। साथ ही, शहर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटरों पर भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
