
झारखंड शराब घोटाला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत
रायपुर। झारखंड से जुड़े बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच में कई स्तर पर खामियां और पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्यों की कमी नजर आती है। साथ ही मामले की लंबी जांच अवधि को भी ध्यान में रखते हुए टुटेजा को राहत दी गई।
आरोप है कि इस अंतरराज्यीय शराब घोटाले में झारखंड की आबकारी नीति में हेरफेर कर अवैध लाभ कमाने का प्रयास किया गया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध सामग्री में टुटेजा की सीधी संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं।
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना और आवश्यकतानुसार पेश होना शामिल है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी इस कथित शराब घोटाले में कई अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ जांच जारी है, और यह मामला देश के बड़े आर्थिक घोटालों में गिना जा रहा है।
