रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं और सैनिक परिवारों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाली भूमि और अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर 50% छूट मिलेगी।
साथ ही, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट दी गई है।
अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और यह तुरंत प्रभावी हो गई है।
सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए उठाया गया है।
रजिस्ट्री शुल्क महिलाओं के लिए अब केवल 2% रहेगा, जबकि सैनिक परिवारों के लिए 25 लाख तक की संपत्ति पर 25% स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी।
यह निर्णय Registration Act 1908 की धारा 78 के तहत लागू किया गया
है।
