
निर्धारित तिथि पर बंद रहेगा पशु वध कार्य, प्रशासन ने जारी किए निर्देश
स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी निर्धारित तिथि पर पशु वध (स्लॉटर) कार्य पूरी तरह बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय विशेष अवसर और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित तिथि को सभी बूचड़खानों एवं मांस विक्रय से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का वध कार्य या मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
निर्देशों के पालन के लिए संबंधित विभागों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।
